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चेक बाउंस हो जाने पर अदालत ने अभियुक्त पर ठोंका 70 हजार का जुर्माना

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महोबा। चेक बाउंस होने पर अदालत ने फार्म हाउस मालिक को दोषी ठहराते हुए एक माह की सजा सुनाई। साथ ही 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया। बाद में अदालत ने अभियुक्त को मुचलके पर रिहा कर दिया।
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शहर के मोहल्ला नैकानापुरा निवासी इब्राहीम मंसूरी पुत्र अब्दुल गफ्फार मंसूरी आल्हा चौक में विशाल फार्म हाउस के नाम से दुकान किए हैं। इब्राहीम मंसूरी ने माल खरीदने के लिए अपने मित्र आशीष शुक्ला से पांच दिसंबर 2018 को 50 हजार रुपये उधार लिए थे। दो माह बाद पैसा मांगने पर इब्राहीम मंसूरी ने 50 हजार रुपये का चेक दिया। इब्राहीम के बैंक खाते में बैलेंस न होने से चेक बाउंस हो गया। ऋणदाता ने अदालत में मुकदमा दायर किया।
गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम दिव्यकांत सिंह राठौर ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद इब्राहीम मंसूरी को दोषी ठहराते हुए एक माह की सजा सुनाई और 70 हजार रुपये जुर्माना ठोंका। मुकदमे की पैरवी परिवादी की ओर से करते हुए अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद राजपूत ने बताया कि अदालत ने 70 हजार जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है।
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