महोबा। जानलेवा हमला करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट तेंद्र पाल ने फैसला सुनाया। आरोप सिद्ध होने पर दोषी को चार वर्ष के कारावास व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
शहर के मोहल्ला कल्याण सागर निवासी निर्जला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 21 जनवरी 2023 को वह और मां रामप्यारी घर पर थीं। तभी दोपहर दो बजे पिता दिलीप कुमार ने मां को जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया। मां के गले में गहरा घाव हो गया था और शरीर में भी चोटें आईं थी। पड़ोसियों ने बीच-बचाव कराया था। यदि पड़ोसी नहीं आते तो पिता मां को जान से मार देते। कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए गए। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।