कबरई(महोबा)। कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में जेल में निरुद्घ आरोपी ब्रह्मदत्त की जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में होगी।
गौरतलब है कि क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की गोली लगने से 13 सितंबर 2020 को मौत हो गई थी। एसआईटी जांच में मामला आत्महत्या के लिए प्रेरित करने व भ्रष्टाचार का पाया था। जिसके आधार पर तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार, तत्कालीन थानाध्यक्ष कबरई देेवेंद्र शुक्ला, सिपाही अरुण यादव व दो व्यापारियों सुरेश सोनी और ब्रह्मदत्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने चार आरोपियों को जेल भेजा था जबकि मुख्य आरोपी एक लाख का इनामी आईपीएस अभी भी फरार है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि इस मामले में आरोपी जेल में निरुद्ध ब्रह्मदत्त की जमानत याचिका पर 11 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की गई है।