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छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा

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महोबा। चार वर्ष पुराने छेड़छाड़ के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट एफटीसी सुमित गुप्ता ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। गवाहों को सुनने के बाद आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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थाना पनवाड़ी के एक गांव निवासी युवती मई 2016 में हैंडपंप पर पानी भरने गई थी। तभी एक युवक ने युवती से अश्लील हरकतें की। पीड़िता ने परिजनों को घटना बताई। तब थाना पनवाड़ी में छेड़खानी व धमकी की रिपोर्ट दर्ज की गई। यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट एफटीसी की अदालत में चल रहा था। शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी श्रीराम यादव ने बताया कि छेड़खानी के मामले में अभियुक्त दीपक को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। धमकी के मामले में अपराध साबित नहीं हुआ।
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