महोबा। जिला प्रोबेशन कार्यालय की ओर से शुक्रवार को मिशन शक्ति-5.0 के तहत बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही रैली निकालकर बाल विवाह मुक्त भारत की अलख जगाई गई। इस दौरान आओ मिलकर खाएं कसम, बचपन को न करेंगे खत्म... की शपथ दिलाई गई।
जिला प्रोबेशन अधिकारी हर्षवर्धन नायक के निर्देश पर शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित हुए। उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत लड़की की शादी की आयु 18 वर्ष व लड़के की शादी की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यदि कम उम्र में शादी होती है तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान है। बाल विवाह से लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा व भविष्य पर गंभीर रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है। लड़कियों को शिक्षित व जागरूक होना बहुत जरूरी है। शिक्षा से ही लड़कियों के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और उन्हें अपने जीवन के प्रति स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। इस मौके पर बाल संरक्षण अधिकारी संगीता राजपूत, श्यामबाबू विश्वकर्मा, अवधेश निरंजन, अनीस राजा अंसारी आदि मौजूद रहे।