11 साल से न्याय के लिए भटक रही है पीड़िता
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महोबा। अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्रीराम शुक्ल ने बुधवार को छात्रा को डंफर से कुचल कर हत्या करने के मामले में चालक और क्लीनर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका। अदालत ने दोनों को पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया।
थाना पनलवाड़ी के ग्राम जसपुरा निवासी आरती पुत्री मनोज अवस्थी तीन अक्टूबर 2007 को सुबह सात बजे स्कूल पढ़ने जा रही थी। तभी रास्ते में एक डंफर चालक चंद्रभान निवासी छानी मुस्करा ने टक्कर मार दी। जिससे छात्रा सड़क पर गिर गई।
चालक ने उसके ऊपर दो बार डंफर और चढ़ा दिया जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां पर उसकी मौत हो गई।
अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद चालक चंद्रभान और क्लीनर राकेश को हत्या का दोषी ठहराते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही चालक व क्लीनर पर 30- 30 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मुकदमें की पैरवी सरकार पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता बाबूलाल यादव ने की।