महोबा। भूमि क्रय-विक्रय के दौरान लगने वाले निबंधन शुल्क जमा करने की व्यवस्था और भी पारदर्शी होगी। रजिस्ट्रेशन में 20 हजार रुपये से अधिक का शुल्क अब ई- भुगतान के माध्यम से अदा करना होगा। यह नई व्यवस्था महोबा, इटावा, हरदोई समेत प्रदेश के 15 जनपदों में लागू की गई है।
निबंध शुल्क को लेकर यह आदेश महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश शासन नेहा शर्मा की ओर से जारी किया गया है। जिसमें उन्होंने निर्देश दिए हैं कि 20 हजार से कम शुल्क लगने पर भुगतान की व्यवस्था पहले की तरह ही रहेगी। यदि शुल्क 20 हजार रुपये से ज्यादा है तो इसकी अदायगी ई-भुगतान के माध्यम से करनी होगी। यह आदेश प्रदेश के जनपद महोबा, बागपत, कासगंज, एटा, रामपुर, इटावा, हरदोई, बस्ती, आंबेडकरनगर, जौनपुर, कौशांबी, भदोही, महाराजगंज, बहराइच व मऊ में लागू किया गया है।
ऐसे में अब जमीन क्रय करने के लिए बैनामा कराने को उपनिबंधक कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को नई व्यवस्था का पूरी तरह पालन करना होगा। 20 हजार रुपये से अधिक का शुल्क ई-भुगतान के माध्यम से अदा न करने पर जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी। विभाग की ओर से रजिस्ट्री लेखकों, स्टांप विक्रेताओं को भी इस आदेश से अवगत कराया गया है। ताकि, वह जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों को भी इस आदेश से अवगत करा सकें।
उप निबंधक महोबा हनुमंत प्रसाद का कहना है कि जिले में 20 हजार रुपये से अधिक की रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान अनिवार्य रूप से ऑनलाइन कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसका पूरी तरह पालन कराया जाएगा।