महोबा। चिटफंड कंपनियों में जमा कराए गए पैसे समय सीमा पूरी होने के बाद भी वापस न किए जाने से उपभोक्ता परेशान है। पांच वर्ष पहले दोगुनी रकम का लालच देकर ग्रामीण से दो लाख रुपये की ठगी कर ली गई। समय निकल जाने के बाद भी पैसे वापस न किए जाने पर पीड़ित ने न्यायालय का सहारा लिया। रविवार को कोर्ट के आदेश पर एजेंट व चिटफंड कंपनी के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है।
कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बिलवई निवासी बसीर पुत्र जघनी ने पांच वर्ष पहले जीसीए मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में एजेंट के माध्यम से दो लाख रुपये जमा किए थे। उस समय गांव के ही कंपनी के एजेंट रतीराम पाल ने पांच वर्ष में रकम दो गुनी होने का लालच दिया था। समय सीमा पूरी होने के बाद रकम वापस नहीं की गई। पीड़ित ने अमानत में खयानत किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस के उच्चाधिकारियों से शिकायत की लेकिन न्याय नहीं मिला। तब पीड़ित ने न्यायालय का सहारा लिया।
कोर्ट के आदेश पर रविवार को न्यायालय में जीसीए मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड प्रीतमपुरा नई दिल्ली व एजेंट रतीराम पाल के खिलाफ धारा 406 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना एसआई राजबहादुर सिंह को सौंपी गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।