महोबा। बालिका से छेड़खानी करने के चार साल पुराने मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान ने फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त नेता उर्फ हल्के को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सात हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
शहर कोतवाली के एक गांव निवासी युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी दस वर्षीय बेटी 19 जून 2021 को खेत पर बकरी चरा रही थी। तभी गांव के बाहर बगिया में रहने वाला नेता उर्फ हल्के बालिका को बहला-फुसलाकर अपनी बगिया में ले गया। जहां अश्लील हरकतें करते हुए छेड़खानी कर दी। वहां से गुजरे जब कुछ लोगों ने घटना देखी तो आरोपी धमकी देते हुए भाग निकला। पीड़िता ने घर आकर परिजनोंं को पूरी घटना बताई। पिता की तहरीर पर पुलिस ने नेता उर्फ हल्के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद पुलिस ने विवेचना करते हुए आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सोमवार को न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।