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अब अनिवार्य नहीं है फसल बीमा कराना-उप निदेशक कृषि

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महोबा। पीएम फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2020-21 के लिए पोर्टल शीघ्र ही भारत सरकार द्वारा खोला जाएगा। भारत सरकार द्वारा पीएम फसल बीमा योजना के प्रावधानों में संशोधन करते हुए ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा को ऐच्छिक कर दिया गया है। गैर ऋणी किसानों की तरह ही खरीफ मौसम के ऋणी किसान भी अपनी इच्छानुसार अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए स्वतंत्र है।
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उप कृषि निदेशक जीराम ने बताया कि ऋणी किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत केसीसी के सापेक्ष फसलों का बीमा कराना जरूरी नहीं है। जिन किसानों को बीमा नहीं कराना है, वे बैंक में प्रार्थनापत्र दे दें, उनका फसल बीमा नहीं होगा। प्रार्थनापत्र देने के बाद बैंक शाखाओं द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के सापेक्ष फसलों का बीमा प्रीमियम की कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऋणी किसानों को यह भी सुझाव दिया जाता है कि खरीफ फसलों के बीमा करवाने के लिए बोई जाने वाली फसलों की सूचना खसरावार बैंकों को 31 जुलाई, 2020 के पूर्व उपलब्ध करा दें।
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