जागरूकता के अभाव में लोग न्याय से वंचित रह जाते है। आज के दौर में प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी होना अनिवार्य है। जानकारी के अभाव में लोग भटकते रहते है।
गरीबों और असहायों के लिए प्राधिकरण में नि:शुल्क न्याय की व्यवस्था है। यह बात अपर जिला जज त्वरित न्यायालय गजेेंद्र कुमार ने कही।
सोमवार को शहर के मां चंद्रिका महिला महाविद्यालय में विधि दिवस के मौके पर आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में अपर जिला जज गजेंद्र ने कहा कि लोगों को कानून की जानकारी दी जा रही है।
छात्राएं शिविर में मिली जानकारी से परिजनों व पड़ोसियों को अवगत कराएं। ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रह सके। प्राधिकरण के सचिव शोभनाथ सिंह ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या कानूनी अपराध है। इसे करने व कराने वालों को सजा के साथ जुर्माना लगता है।
सिविल जज सीनियर डिवीजन संजय कुमार चतुर्थ ने छात्राओं को कानून की जानकारी दी। कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से सुलह समझौते के अनुसार मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। नायब तहसीलदार कर्मवीर सिंह ने लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी दी। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराया।
इस मौके पर अधिवक्ता कृष्ण बिहारी दीक्षित, विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रधानाचार्य एसपी सिंह, ज्योति सिंह, पंकज के अलावा कालेज की छात्राएं मौजूद रही।