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तत्कालीन कोतवाली प्रभारी व चौकी इंचार्ज पर दर्ज हुआ मुकदमा

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महोबा। कोतवाली चरखारी क्षेत्र के सूपा मार्ग में सात माह पहले सड़क दुर्घटना में घायल हुए हेड कांस्टेबल के मामले में दर्ज हुए मुकदमे में राजीनामा का दबाव बनाने और पैसे की मांग किए जाने के मामले में कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन कोतवाली प्रभारी व चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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जनपद जालौन के ग्राम उमरी निवासी प्रभुदयाल द्विवेदी हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है। वर्तमान में वह कस्बा बेलाताल में अपना निवास बनाए हैं। 28 अगस्त 2018 को हेड कांस्टेबल बाइक से ड्यूटी पर महोबा आ रहा था। तभी सूपा मार्ग में चार पहिया वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी थी। जिससे हेड कांस्टेबल को गंभीर चोटें आईं थी और हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। पीड़ित ने घटना की तहरीर 11 सितंबर को कोतवाली में सौंपी लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। तब पुलिस अधीक्षक को मामला बताया। जिसके बाद 20 सितंबर को केस दर्ज हुआ। पीड़ित ने आरोप लगाया कि तत्कालीन कोतवाली प्रभारी रीता सिंह ने उस पर राजीनामा का दबाव बनाया। राजीनामा न करने पर उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा दिया। साथ ही सूपा चौकी इंचार्ज से मिलने की बात कही। सूपा चौकी इंचार्ज ने मुकदमा खत्म कराने के एवज में 15 हजार रुपये की मांग की और धमकी दी।
पीड़ित हेड कांस्टेबल ने न्यायालय का सहारा लेते हुए वाद दायर किया। सोमवार की रात तत्कालीन कोतवाली प्रभारी चरखारी रीता सिंह व तत्कालीन चौकी इंचार्ज सूपा अनिल कुमार के खिलाफ डरा धमकाकर पैसे की मांग करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।
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