फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अवैध असलहा बनाने में दो अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
महोबा। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अभिषेक त्रिपाठी ने अजनर थाना क्षेत्र के कैथोरा गांव में पांच वर्ष पहले अवैध असलहा बनाने के मामले में दो अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
विज्ञापन

अजनर थाने की पुलिस ने वर्ष 2015 में कैथोरा गांव में छापा मारकर अवैध असलहा बनाने की फैक्टरी का भंडाफोड़ कर बहादुर यादव व जियालाल राजपूत को गिरफ्तार किया था। मौके से बने-अधबने तमंचे व उपकरण बरामद हुए थे। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने इस मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया। सहायक अभियोजन अधिकारी अंकेश राम ने बताया कि आरोप सिद्ध होने पर बहादुर यादव व जियालाल राजपूत को तीन-तीन वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें