महोबा। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम सत्येंद्र कुमार ने मंगलवार को वीरभूमि स्नाकोत्तर महाविद्यालय में मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके जिन लोगों का मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है। वह 15 दिसंबर तक बीएलओ, तहसील कार्यालय अथवा आनलाइन जनसेवा केंद्रों के माध्यम से अपना नाम सूची में जुड़वा सकते हैं।
डीएम ने कहा कि एक जनवरी 2021 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नियमावलियों का विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। तय अर्हता रखने वाले लोग मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जिनका नाम फोटोयुक्त निर्वाचक नियमावली में दो स्थानों पर शामिल है। उसे हटवाया जा सकता है। किसी भी तरह की गलती का संशोधन भी करा सकते हैं।
डीएम के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की मौत हो गई है या कहीं दूसरी जगह रहने लगा है। ऐसे मतदाता खुद या उनके परिवार का कोई सदस्य फार्म-7, फोटोयुक्त, निर्वाचक नामावली में, किसी तरह की त्रुटि के लिए फार्म-8 भरकर जमा करें। ऐसे मतदाता जिनका नाम किसी कारणवश अभी मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है अथवा जो लोग एक जनवरी-2021 को 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं। वह फार्म-6 भरवाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।