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एम्बुलेंस चालकों की मनमानी पर कसा शिकंजा, दरें निर्धारित

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महोबा। कोरोना मरीजों व सामान्य रोगियों को अस्पताल तक पहुंचाने-लाने के लिए एंबुलेंस चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। अब एंबुलेंस चालकों की मनमानी नहीं चलेेगी। जिला प्रशासन ने एंबुलेंस की किराये की दरें तय कर दी है। जिलाधिकारी का इस आशय का आदेश जारी होने से लोगों ने राहत की सांस ली है।
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जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने ऑक्सीजन रहित व ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस का किराया तय कर दिया है। इसमें ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस 10 किलोमीटर की दूरी तक 300 रुपये, उसके बाद 50 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया देना होगा। ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस में 10 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 500 रुपये और इसके बाद 50 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से देना होगा। वेंटिलेटर सपोर्टर बाइपैप एंबुलेंस में 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 1000 रुपये व उसके बाद 100 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से देय होगी। उन्होंनेे बताया कि मनमानी को रोकने के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने पर कोविड महामारी के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
इसके बाद भी यदि कोई एंबुलेंस चालक निर्धारित दरों से अधिक किराया मांगता है तो पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल कर सकते हैं। नोडल अधिकारी उपजिलाधिकारी रमेश कुमार के मोबाइल नंबर 9454417230 और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुरेश कुमार वर्मा के मोबाइल नंबर 8004355107 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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