जिला जज ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को सही ठहराते हुए अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाने वाले निचलौल के मालिक के विरुद्ध एक वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड सुनाया।
लगभग एक वर्ष पूर्व निचलौल कस्बे में एसडीएम के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के तहत आशीष अल्ट्रासाउंड सेंटर निचलौल के विरुद्ध धारा 3(1) 123 पीसी-पीएनडीटीएसीटी के तहत अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड करने व लिंग परीक्षण के क्रिया कलाप के संबंध में सीजेएम न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई थी।
जिसमें सीजेएम न्यायालय ने मालिक प्रेम चंद्र सहानी को दोषी पाते हुए 10 जनवरी 2014 को एक वर्ष का साधारण कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया था। उपरोक्त आदेश के खिलाफ जिला जज अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।
जिला जज एसके पांडे ने तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर सीजेएम न्यायालय के आदेश को पुष्ट करते हुए अभियुक्त प्रेम चन्द्र सहानी की अपील निरस्त कर दी। इसके पूर्व जिला जज एसके पांडे ने इस समाज व मानवता विरोधी अपराध की रोक थाम के लिए फरेन्दा स्थित बनकटी में भी अल्ट्रासाउंड मालिक के विरुद्ध आदेश पारित किया था।