महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चोरी करने और अभियुक्तों की निशानदेही पर सामान बरामद होने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोप सिद्ध पाए जाने पर दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 1500-1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार, सजा पाने वाले अभियुक्तों में झिनक निवासी कोट कम्हरिया और रामसहाय निवासी लालपुर कल्याणपुर, थाना पुरन्दरपुर, जनपद महराजगंज शामिल हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला वर्ष 2000 का है, जब संबंधित थाना क्षेत्र में चोरी की घटना सामने आई थी। घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर चोरी गया सामान बरामद किया था। जांच पूरी होने के उपरांत पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार दिया और सजा सुनाई है।