महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की न्यायालय ने मारपीट और गाली-गलौज के मामले में सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है।
न्यायालय ने अभियुक्त अशोक व ओमप्रकाश निवासी पोखरभिंडा टोला विलासपुर, थाना पुरन्दरपुर को दोषी पाते हुए प्रत्येक को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा तथा 800-800 रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) लगाया है। आरोप था कि किसी पुरानी रंजिश के चलते दोनों अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता से कहासुनी के बाद मारपीट की और अभद्र भाषा में गाली-गलौज की।
घटना की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की। विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। इसके आधार पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सजा सुनाई है।