अर्थदंड जमा नहीं करने पर 7-7 दिन का भुगतना पड़ेगा अतिरिक्त कारावास
महराजगंज। करीब 16 साल पुराने पशु क्रूरता और अवैध रूप से पशुओं को ले जाने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने तीन दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर 1,050-1,050 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला पनियरा थाना क्षेत्र का है। घटना 4 मई 2010 की है। पुलिस ने मामले में रतन यादव निवासी कोईन्हा, थाना तरयासुजान, जनपद कुशीनगर, बीरिस्टर यादव निवासी जमसड़िया, थाना तरयासुजान, कुशीनगर और तुफानी निवासी तमकुहीराज, थाना तरयासुजान, कुशीनगर को आरोपी बनाया था। मामले में पुलिस ने 14 मई 2010 को आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी माना। इसके बाद न्यायालय ने प्रत्येक को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 1,050 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।