महराजगंज। निचलौल ब्लॉक की ग्राम पंचायत डोमा के उचित दर विक्रेता के स्टॉक में 252.70 क्विंटल खाद्यान्न कम मिला है। इसके बाद डोमा के कोटेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दुकान का अनुबंध भी निलंबित कर दिया गया है।
पूर्ति निरीक्षक इंद्रभान की ओर से निचलौल थाने में 17 अक्तूबर को दी गई तहरीर के अनुसार, शासन ने 10 अक्तूबर से खाद्यान्न वितरण का निर्देश दिया था। इसके बावजूद ग्राम पंचायत डोमा के उचित दर विक्रेता ने वितरण शुरू नहीं किया था। इसकी जांच के लिए पूर्ति निरीक्षक गांव पहुंचे तो कोटेदार दुकान पर मौजूद मिले। उनसे खाद्यान्न वितरण शुरू नहीं करने का कारण पूछा गया लेकिन वह स्पष्ट जवाब नहीं दे सके।
डीएम के अनुमोदन के बाद की गई कार्रवाई : पूर्ति निरीक्षक ने अपनी जांच आख्या में खाद्यान्न की कालाबाजारी किए जाने की आशंका जताते हुए संबंधित कोटेदार के खिलाफ उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की संस्तुति की। जिलाधिकारी ने इस मामले में 15 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज कराने की अनुमति प्रदान की थी। इसके बाद 17 अक्तूबर को निचलौल थाने में तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
जांच के दौरान गोदाम में मिले खाद्यान्न को ग्राम पंचायत बढ़या मुस्तकीम के उचित दर विक्रेता रमेश की सुपुर्दगी में दिया गया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि सक्षम अधिकारी या न्यायालय की ओर से मांगे जाने पर खाद्यान्न प्रस्तुत करें। इस मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस और संबंधित विभाग की ओर से की जाएगी।
इस संबंध में थानाध्यक्ष निचलौल योगेंद्र कुमार राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर कोटेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की विवेचना की जा रही है।र