सिसवा बाजार। स्थानीय नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार को न्यायालय के आदेश के बाद शासन ने सोमवार को पत्र जारी कर बहाल कर दिया है।
उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सोमवार को अपने आदेश में कहा है कि सिसवा नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला जायसवाल के विरुद्ध 26 जून को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में प्राविधानित व्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकार पर रोक लगा दी गई थी। इस अवधि के दौरान अध्यक्ष के वित्तीय एवं प्रशासकीय शक्तियों का निष्पादन जिलाधिकारी की ओर से नामित प्रशासक द्वारा किया जा रहा था।
शासन के आदेश के बाद नगर पालिका परिषद अध्यक्ष शकुंतला जायसवाल एवं उनके प्रतिनिधि गिरिजेश जायसवाल ने कहा कि हमारे विकास कार्यों से घबराएं विपक्षियों द्वारा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में हमें परेशान किया गया है, लेकिन क्षेत्र की जनता सब समझती है। सत्य परेशान जरूर हुआ है, लेकिन पराजित नहीं। संवाद