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Maharajganj News: कोर्ट ने दो को सुनाई एक-एक दिन की सजा

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महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने मारपीट और गाली-गलौच के एक पुराने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोप सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त जगलाल और राजेंद्र निवासी धरैनी, थाना कोल्हुई जनपद महराजगंज को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 500-500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला वर्ष 2001 का है। उस समय धरैनी गांव में आपसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी,जो बाद में मारपीट और गाली-गलौच में बदल गई। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर थाना कोल्हुई में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान दो आरोपियों को सजा सुनाई गई है।
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