महराजगंज। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज की अदालत ने गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के पुराने मुकदमे में फैसला सुनाया। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त विशुन निवासी पकड़ीयार विशुनपुर, थाना घुघुली, जनपद महराजगंज को न्यायालय उठने तक कारावास की सजा दी है। साथ ही 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार मामला वर्ष 2004 का है। उस समय अभियुक्त विशुन पर पीड़ित पक्ष को गाली देने, मारपीट करने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का आरोप लगा था। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और अभियुक्त के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से घटना को साबित किया। अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद माना कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध होते हैं। इस पर न्यायालय ने उसे न्यायालय उठने तक की कारावास की सजा और 1500 रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।