महराजगंज। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) पीसी कुशवाहा की न्यायालय ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले की सुनवाई की। आरोपी शैलेंद्र गुप्ता को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार, घटना पांच अक्तूबर 2023 की है। पीड़िता का बयान छह नवंबर 2023 को हुआ। न्यायालय में आरोप पत्र 23 जनवरी 2024 को प्रेषित कर दिया गया है। घटना के पीडि़ता किशोरी थी। वह अपनी बहन के पास हरियाणा रोहतक गई। वहीं किशोरी के पेट में दर्द हुआ तो अपनी बड़ी को इसकी जानकारी दी। इसके बाद बहन उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि किशोरी गर्भवती है। इस खुलासे के बाद बड़ी बहन ने उससे पूछताछ की, तो पीड़िता ने बताया कि लगभग 8 महीने पहले उसके गांव के निवासी शैलेंद्र गुप्ता ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने बताया कि शैलेंद्र गुप्ता गांव में फोटोग्राफी और मोबाइल में गाने डाउनलोड करने की दुकान है। पीड़िता करीब आठ महीने पहले गाना डाउनलोड करवाने के लिए उसकी दुकान पर गई थी, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के परिणाम स्वरूप किशोरी गर्भवती हो गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद उसकी बड़ी की तहरीर पर पांच अक्तूबर 2023 को एफआईआर हरियाणा के रोहतक सिटी थाने में दर्ज हुआ, क्योंकि उस समय पीड़िता अपनी बहन के साथ रोहतक में ही रह रही थी। लेकिन घटनास्थल रोहतक, हरियाणा में नहीं, बल्कि महराजगंज में था, इसलिए रोहतक पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेजों को उचित माध्यम से पुलिस अधीक्षक, महराजगंज को प्रेषित कर दिया था। महराजगंज पुलिस ने दस्तावेज प्राप्त होने के बाद थाना चौक में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और जांच के दौरान आरोपी शैलेंद्र गुप्ता उर्फ शिवा की पहचान की गई। जांच में पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिसमें पीड़िता की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट शामिल थी। विशेष न्यायाधीश ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का संज्ञान लेते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।