फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

उम्मीदवार ही खरीद सकेंगे नामांकन पत्र, शुल्क निर्धारित

विज्ञापन
विज्ञापन
उम्मीदवार ही खरीद सकेंगे नामांकन पत्र, शुल्क निर्धारित
विज्ञापन

जवाहर लाल नेहरू पीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव
अमर उजाला ब्यूरो
जवाहर लाल नेहरू पीजी कॉलेज में होने वाले छात्रसंघ चुनाव में चुनाव अधिकारी ने पदवार नामांकन पत्रों के लिए शुल्क का निर्धारण कर दिया है। नामांकन पत्र केवल उम्मीदवार ही खरीद सकेंगे। चुनाव संपन्न कराने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है।
जवाहर लाल नेहरू पीजी कॉलेज के छात्रसंघ चुनाव में 11 जनवरी को मतदान होना है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को तीन व चार सितंबर को नामांकन पत्र खरीदना व जमा करना है। रविवार को अवकाश होने के मद्देनजर महाविद्यालय प्रशासन ने चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। चुनाव को निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए चुनाव अधिकारी ने अनुशासन व जांच समिति का गठन किया है। जांच समिति में सात तथा अनुशासन समिति में कुल 16 लोग शामिल हैं। चुनाव अधिकारी डॉ. धर्मेंद्र सोनकर ने बताया कि प्रत्याशियों को नामांकन पत्र लेने के लिए अध्यक्ष पद पर 1200 रुपये, उपाध्यक्ष व महामंत्री पद पर 1000 रुपये, संयुक्त मंत्री पद पर 700 रुपये तथा समस्त संकाय प्रतिनिधि पद के चुनाव के लिए 500 रुपये नामांकन पत्र के लिए शुल्क जमा करने होंगे। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र सिर्फ प्रत्याशियों को ही मिलेंगे।
विज्ञापन

-------------------
दो सितंबर तक होगा प्रवेश
चुनाव अधिकारी ने बताया कि महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया अभी चल रही है। दो सितंबर तक महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं का प्रवेश लिया जाएगा। इसके उपरांत मतदान में हिस्सा लेने वाले मतदाताओं की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।
----------------------
नामांकन पत्र के साथ देने होंगे ये अभिलेख
चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र के रूप में हाईस्कूल का प्रमाणपत्र, महाविद्यालय द्वारा जारी प्रवेशपत्र व फीस रसीद की मूल प्रति, प्रस्तावक व समर्थक का परिचय पत्र व फीस रसीद की मूल प्रति तथा 19 रुपये के नोटरी युक्त स्टैंप पेपर पर शपथपत्र देना होगा।
विज्ञापन

-----------------------
हारे व जीते प्रत्याशी नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
चुनाव अधिकारी ने बताया कि लिंगदोह समिति की सिफारिशों के आधार पर हो रहे इस चुनाव में पूर्व में हारे व जीते प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें