महराजगंज। नए वित्तीय सत्र से 10 हजार से लेकर 25 हजार रुपये वाले भौतिक स्टांप मान्य नहीं होंगे। अगर यह स्टांप बिना किसी कार्य के आपके पास हैं तो इसे 31 मार्च तक जिला कोषागार से परिवर्तित करा लें, क्योंकि 31 के बाद कोषागार भी इसे नहीं बदलेगा।
इस माह बाद यह स्टांप रद्दी बनकर रह जाएंगे। प्रयोग न होने पर जनपद में करीब पांच करोड़ रुपये के स्टांप की उपयोगिता खत्म हो जाएगी। शासन ने स्टांप प्रणाली में पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
नए आदेश के अनुसार, जिन लोगों ने 11 मार्च तक स्टांप खरीद लिए थे। उन्हें 31 मार्च तक प्रयोग करने के आदेश दिए गए हैं।
यदि यह लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो 31 मार्च तक ही इन्हें कोषागार और स्टांप कार्यालय में वापस कर सकते हैं।
इसके लिए विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई भी शुरू कर दी है। एक अप्रैल के बाद शासन ने ई-स्टांप के पूरी तरह प्रयोग के आदेश दिए हैं। हालांकि, 10 हजार से नीचे वाले भौतिक स्टांप को लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। बता दें कि जिले की तीनों तहसीलों में करीब 100 स्टांप वेंडर हैं।