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रोडवेज : अल्पवयस्क व बच्चे भी अब क्षतिपूर्ति के हकदार

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महराजगंज। रोडवेज के बसों के दुर्घटना में यात्री के घायल होने या मृत्यु पर क्षतिपूर्ति का दायरा परिवहन निगम की तरफ से बढ़ा दिया गया है। अब न सिर्फ अल्प वयस्क, बल्कि बच्चे भी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे।
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इसके साथ-साथ दावा निस्तारण का समय एक सप्ताह करते हुए इसी दौरान आरटीजीएस का प्रावधान तय कर दिया गया है। एआरएम की तरफ से इसके बावत जानकारी दी गई है।
परिवहन निगम की बसें सुरक्षित व आरामदायक यात्रा के लिए जानी जाती है। लेकिन किसी प्रकार की दुर्घटना में यात्री के घायल होने या मृत्यु हो जाने पर यात्री राहत एवं सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाता है।
यह सुविधा सिर्फ वयस्क यात्री के लिए ही थी। इसपर भी दावा निस्तारण से लेकर योजना के तहत क्लेम पाने में महीनों लगते थे। लेकिन परिवहन निगम की तरफ से इस योजना को पहले की अपेक्षा सहज व तेज बना दिया गया है। यात्री वयस्क, अल्पवयस्क या बच्चा हो तब भी घायल होने या मृत्यु की दशा में क्षतिपूर्ति राशि का हकदार होगा।
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