महराजगंज। हत्या, दुष्कर्म, छेड़छाड़ समेत मारपीट के आरोपी पूर्व भाजपा नेता राही मासूम रजा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उसे दो जुलाई 2024 तक अंतरित सशर्त पर जमानत मिली है। हाईकोर्ट ने मामले को इस समय अवधि में निस्तारित करने का आदेश दिया है। सोमवार को पीड़िता का बयान पॉक्सो कोर्ट में दर्ज हुआ है।
जानकारी के अनुसार, संतकबीर नगर जिले के एक गांव की रहने वाले किशोरी अपने पिता के साथ महराजगंज शहर में पूर्व भाजपा नेता राही मासूम के घर में किराए पर रहती थी। किशोरी का पिता ठेला लगाकर जीवन यापन करता था। पूर्व भाजपा नेता राही मासूम रजा की नियत खराब हुई तो उसने किशोरी से दुष्कर्म, उसकी बहन से छेड़छाड़ की। उसके कृत्य को किशोरी के छोटे भाई ने देख लिया तो उसकी पिटाई कर दी। इसकी जानकारी किशोरी के पिता को हुई तो उसने विरोध किया। मामला थाने में पहुंचा तो वहां सुलह समझौता करा दिया गया। इससे आहत होकर किशोरी के पिता ने विषाक्त पदार्थ खाकर जान दे दी। मामले ने तुल पकड़ा तो पुलिस ने आनन-फानन में कार्रवाई की। वर्तमान में मामला न्यायालय में है। आरोपी को सशर्त जमानत मिली है।
शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो विनोद कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की गवाही न्यायालय में हुई है। उसने न्यायालय के सामने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी है। मंगलवार को भी पीड़िता का बयान दर्ज होगा। माना जा रहा है कि गवाही पूरी होने के बाद से आरोपी की मुश्किल बढ़ जाएगी। इस पूरे प्रकरण में गवाही को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।