महराजगंज। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या एक महराजगंज पवन कुमार श्रीवास्तव ने दुष्कर्म मामले की सुनवाई की। आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त आनंद गुप्ता उर्फ नित्यानंद को निवासी मठिया को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 78,000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन अभियोजन अनुसार, पीड़िता की ओर से थाना घुघली में तहरीर इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसके गांव का अभियुक्त आनंद गुप्ता उर्फ नित्यानंद उसके घर आता जाता था। उसके पति रोजी रोजगार के लिए बाहर प्रदेश में हैं। अभियुक्त की ओर से बिना उसकी जानकारी के उसका नहाते समय का फोटो मोबाइल में लेकर वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करता था।
30 दिसंबर 2023 को शाम 7 बजे उसके घर में उसकी सास नहीं थी और बच्चे सो रहे थे कि उसी समय अभियुक्त उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर धमकी दी। सोमवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या एक में सुनवाई हुई। संवाद