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Maharajganj News: जंगल से लकड़ी काटने के मामले में दोषी को सजा

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महराजगंज। जंगल से अवैध रूप से लकड़ी काटने के एक पुराने मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि एवं एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा के साथ 1500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला वर्ष 2001 का है। थाना पुरंदरपुर क्षेत्र के अंतर्गत जंगल से लकड़ी काटने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बरगदवा मधुबनी निवासी मुन्नीलाल को आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसके बाद न्यायालय में मामले की नियमित सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान का अवलोकन किया गया। सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने आरोपी मुन्नीलाल को दोषी माना। न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध होते हैं। इसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि और एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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