हेरोइन बरामदगी के मामले में तीन वर्ष आठ माह का सश्रम कारावास
महराजगंज। जनपद के नौतनवां क्षेत्र के छपवा गैस गोदाम के पास वर्ष 2019 में 15 ग्राम हेरोइन बरामदगी के मामले में अभियुक्त पिन्टू यादव को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश्वर पांडेय ने तीन वर्ष आठ माह के सश्रम कारावास से दंडित किया है। पांच हजार रुपये के अर्थदंड भी लगा है।
पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बिहागड़ सिंह यादव ने 12 मार्च 2019 को छपक्षा गैस गोदाम के पास पिन्टू यादव निवासी गौतम बुद्ध नगर, नौतनवां को 15 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया जिसे वह खुद पीने व बेचने के लिए रखा था। जिस पर थाना नौतनवां मे केस दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया गया। विशेष अभियोजन अधिकारी राघवेन्द्र उपाध्याय ने गवाहों का बयान दर्ज कराकर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर यह सजा सुनाई है।