फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Maharajganj News: लापरवाही से वाहन चलाकर घायल करने वाले दोषी को सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
दोषी को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 1100 रुपये अर्थदंड की सजा
विज्ञापन


वर्ष 2001 में हुई सड़क दुर्घटना से जुड़ा है मामला
महराजगंज। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर व्यक्ति को घायल करने और आर्थिक नुकसान पहुंचाने के मामले में फरेंदा न्यायालय ने दोषी को दंडित किया है। न्यायालय ने राज कुमार सिंह निवासी खड़खड़िया, थाना कैंपियरगंज, जनपद गोरखपुर को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा के साथ 1100 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 30 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार मामला थाना फरेंदा से संबंधित है। घटना चार जुलाई 2001 की है। आरोप है कि राज कुमार सिंह ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति को घायल कर दिया था, जिससे उसे आर्थिक नुकसान भी पहुंचा। मामले की विवेचना पूरी होने के बाद आरोपी के विरुद्ध पांच सितंबर 2001 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। दीवानी न्यायालय फरेंदा की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन

मामले में वादी के रूप में फरेंदा निवासी ज्ञानमती देवी तथा तत्कालीन उपनिरीक्षक सुदामा मिश्र, थाना फरेंदा, विवेचक के रूप में शामिल रहे।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें