उन्होंने बताया कि एक बार डीजल देने के बाद खुले में तीन दिन तक पुन: उनको डीजल न दिया जाय। खुले में किसी भी गैलन, बोतल आदि में पेट्रोल कदापि न दिया जाय। वाहनों में जैसे ट्रैक्टर, ट्रक छोटे चार पहिया वाहन, दो पहिया वाहनों में पर्याप्त मात्रा में ईंधन दिया जाय।
वितरण करते समय पेट्रोल पम्प पर उपलब्ध सीसी टीवी कैमरे चालू हालत में रखा जाए। इसकी रिकार्डिंग की जाए। ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति जो दिन में एक बार खुले में डीजल, पेट्रोल लेने के बाद पुन: ईंधन लेने आते है तो उनको चिह्नित कर स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी जाए।
उन्होंने बताया कि यदि किसी पेट्रोल पंप धारक द्वारा उपरोक्त निर्देश का पालन नहीं किया गया तथा उनके द्वारा कालाबाजारी में संलिप्तता पाई गई तो सुसंगत नियमों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी पेट्रोल पंप धारक की होगी।