महराजगंज। जिले में आबकारी विभाग की पंजीकृत 72 दुकानों पर कैशलेस बिक्री की व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। जिला आबकारी अधिकारी अतुल चंद्र द्विवेदी ने आदेश जारी किया है। कहा है कि 25 जुलाई से लगातार दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। जहां भी गड़बड़ी मिली वहां जुर्माने की कार्रवाई होगी।
शासन ने मदिरा बिक्री के लिए पिछले एक वर्ष से नवीनतम प्रयोग किए हैं जिससे जहरीली शराब सेवन से हुई मृत्यु के मामले में विभाग अपना पक्ष रख सके। सभी लाइसेंसी दुकानों पर पिछले एक वर्ष से बाटल और कैन पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके बिक्री के निर्देश हैं। बड़े शहरों में इसका अनुपालन हो रहा था, लेकिन ग्रामीण अंचल की दुकानों में इसकी अवहेलना हो रही थी। एक बार फिर विभाग इसे लेकर सख्त हो चला है। अब हर दुकान पर बिक्री से पहले क्यूआरकोड को विभाग की ओर से दी गई मशीन से स्कैन करना अनिवार्य हो गया है। अगर कोई बिना स्कैन किए ग्राहक को मदिरा अथवा बीयर बिक्री करता है तो विभागीय जांच अथवा ग्राहक की शिकायत पर दुकान पर कठोर कार्रवाई हो सकती है। इसी प्रकार प्रत्येक दुकान पर कैशलेस व्यवस्था के तहत ई- पाश मशीन लगाने की व्यवस्था भी शुरू करवा दी गई है। हर विभागीय दुकान पर इसे अनिवार्य कर दिया गया है। नियम की अवहेलना पर अनुज्ञापी के खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि ''जी आफ डूईंग बिजनेस'' के निर्देश आबकारी आयुक्त ने जारी किए हैं। उसी क्रम में जिले की सभी 72 विभागीय दुकानों पर कैशलेस व्यवस्था के लिए ईपाश मशीन की व्यवस्था करवा दी गई है। इसके अलावा बोतल पर लगे क्यूआर कोड स्कैनिंग के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसकी मानिटरिंग अभी लखनऊ से हो रही है। शीघ्र ही जिले पर भी स्कैनिंग मानिटरिंग मशीन लगवाई जाएगी। 25 से हर दुकानों की जांच व कार्रवाई प्रस्तावित है। संवाद