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Maharajganj News: गलत खतौनी दर्ज कराने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

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निचलौल। भूमि की खतौनी में कथित तौर पर बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के नाम दर्ज कराने और फर्जी प्रविष्टि के आधार पर जमीन बेचने के प्रयास के मामले में न्यायालय ने निचलौल पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। न्यायालय के आदेश के बाद मामले में पुलिस कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
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प्रार्थी तेज प्रताप सिंह ने न्यायालय में धारा 173(4) बीएनएस के तहत प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि बैदौली में स्थित आराजी संख्या 1138, रकबा 0.547 हेक्टेयर और आराजी संख्या 1135, रकबा 0.304 हेक्टेयर भूमि उसके और उसके भाई विजय प्रताप सिंह के नाम दर्ज थी। आरोप है कि उसके भाई मानवेंद्र सिंह ने राजस्व कर्मियों से कथित साजिश कर इनामुल्ला उर्फ मूला निवासी मारवाड़ी मोहल्ला, निचलौल के साथ मिलकर खतौनी में अपना नाम दर्ज करा लिया।
प्रार्थी का आरोप है कि खतौनी में कथित रूप से गलत तरीके से नाम दर्ज कराने के बाद संबंधित भूमि को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। मामले की जानकारी होने पर उसने स्थानीय पुलिस के साथ ही पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध परिलक्षित होने की बात कहते हुए थाना प्रभारी निचलौल को संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना कराने का आदेश दिया है। अब पुलिस राजस्व अभिलेखों में दर्ज प्रविष्टियों और लगाए गए आरोपों की जांच करेगी। इस बाबत थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार राय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिक दर्ज की जाएगी और पूरे मामले की जांच होगी।
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