फरेंदा। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा आसिफ नवाज खान ने चेक बाउंस के मामले में एक व्यक्ति को दोषी पाते हुए एक वर्ष की साधारण कारावास की सजा दी। साथ ही चार लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न कर जाने की स्थिति में अभियुक्त को दस माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।
पत्रावली के अनुसार लक्ष्मीपुर पुरदंरपुर निवासी विनोद कुमार जायसवाल ने लक्ष्मीपुर के ही प्रमोद कुमार को पांच लाख रुपये वर्ष 2016 में दिए थे। 20 फरवरी 2018 को चेक से 45 हजार 200 की धनराशि दी। फिर 19 मार्च को एक लाख 85 हजार का चेक दिया। तीन अप्रैल 2018 को बैंक ने बताया कि खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक का भुगतान नहीं हो सकता है। चेक बाउंस की रिसीविंग प्राप्त कर आरोपी को दिखाई गई तो 15 दिन का समय मांगा। काफी समय बीतने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया।
इस पर एक मई को अधिवक्ता के नोटिस के माध्यम से जानकारी दी गई। उसके बाद पीड़ित विनोद जायसवाल ने दीवानी न्यायालय फरेंदा में वाद दाखिल किया।