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Maharajganj News: अब नए मानकों के आधार पर पात्रों को मिलेगा पीएम आवास

Wed, 28 Aug 2024 08:18 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
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महराजगंज। वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक के लिए पात्र लाभार्थियों के सर्वेक्षण करने के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी अनुराज जैन ने बुधवार को विकास भवन में बैठक की। सीडीओ ने प्रधानमंत्री आवास के लिए शासनादेश में परिवर्तन पर चर्चा करते हुए कहा कि अब नए नियमों के आधार पर आवास के लिए पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
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कहा कि शासन की योजना के तहत पात्रता शर्तों में बदलाव किया गया है, जिसमें पात्रता के पुराने मानकों के स्थान पर नए मानक निर्धारित किए गए हैं। सीडीओ ने कहा कि ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा बैठक कर ग्रामवासियों को संशोधित मानक एवं सर्वेक्षण के संबंध में पूरी जानकारी दी जाए। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में ग्राम वासियों के साथ होने वाले बैठक को ‘पीएमएवाई-जी सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी’ का नाम दिया जाएगा।
ग्राम पंचायत सचिव हर गांव में एक रजिस्टर रखेंगे। इस रजिस्टर को ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर’ कहा जाएगा। इस चयन से जुड़ी हर पहलू की जानकारी इस रजिस्टर में दर्ज की जाएगी।
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सीडीओ ने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास खंड मुख्यालय पर सभी ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम पंचायत सचिव के साथ बैठक कर आवास के सर्वेक्षण एवं नए मानक के संबंध में जानकारी दी जाए। पात्रता एवं अपात्रता के मानकों की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर वालराइटिंग कराई जाए, जिससे लोगों को इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके। इस दौरान परियोजना निदेशक रामदरस चौधरी, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार करूणाकर अदीब आदि मौजूद रहे।
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पीएम आवास के अपात्रता के नए मानक
-जिनके पास मोटरयुक्त तिपहिया व चौपहिया वाहन।
-मशीनी तिपहिया व चौपहिया कृषि उपकरण।
-50 हजार अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्डधारक।
-वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
-सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार।
-वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 15 हजार रुपया से अधिक प्रति माह कमा रहा हो।
-वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो।
-वे परिवार, जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो।
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