बैंक अकाउंट व प्रापर्टी की तरह व्यवस्था
सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 का संशोधन प्रभावी
महराजगंज। बैंक अकाउंट व प्रापर्टी के दस्तावेज की तरह अब वाहनों के स्वामित्व प्रपत्र में भी नामिनी का प्रावधान किया जा सकेगा। इसके लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 का संशोधन जनपद में प्रभावी कर सहूलियत का प्रावधान किया गया है।
वाहन स्वामियों की मृत्यु की दशा में वाहन का मालिकाना हक पाने के लिए आवेदकों को साबित करना रहता है कि उसका संबंध पूर्व स्वामित्व धारी से है। इसमें न सिर्फ समय अधिक लगता था बल्कि स्वामित्व परिवर्तन की प्रक्रिया में परेशान होना पड़ता था। समस्या को देखते हुए सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर नामिनी दर्ज करने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। जनपद स्तर पर इसे प्रभावी करते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा कि वाहन स्वामित्व में लोग नामिनी जरूर दर्ज करें।
वर्जन
वाहन स्वामित्व में नामिनी की सुविधा से वाहन का स्वामित्व ट्रांसफर आसान किया गया है। इसका नोटिफिकेशन काफी पहले जारी किया गया था। इसे अब जनपद में प्रभावी भी कर दिया गया है।
-मनोज कुमार सिंह, एआरटीओ