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Maharajganj News: चालक व परिचालक से नहीं ले सकते कोई दूसरा कार्य

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राज्य प्रबंधक परिवहन निगम का आदेश लागू
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महराजगंज डिपो में संचालित हैं 76 रोडवेज
महराजगंज। संविदा चालक व परिचालक से एआरएम अब उनके मूल कार्य से इतर अन्य कार्य नहीं सकेंगे। इसके लिए राज्य परिवहन निगम प्रबंधक कार्यालय से डिपो को पत्र मिला है। माना जा रहा कि चालक-परिचालक संविदा भर्ती में इस बदलाव का असर पड़ेगा। क्योंकि अब तक संविदा चालक व परिचालक को दफ्तरों के कार्य का जिम्मा दे दिया जाता था। कार्य बोझ की वजह से अभ्यर्थी इस भर्ती से दूर हो रहे थे।
महराजगंज डिपो में 76 रोडवेज बसों का संचालन होता है। डिपो को लगभग 10 चालक व परिचालक भर्ती के लिए पिछले वर्ष से ही प्रभावी है, लेकिन इस भर्ती में अपेक्षा के मुताबिक अभ्यर्थी नहीं मिल रहे थे। समीक्षा में पाया गया कि संविदा चालक व परिचालक से मूल कार्यों के अलावा दफ्तरों में कागजी कामकाज भी कराए जाते थे। राज्य परिवहन प्रबंधक ने अब यह निर्देश जारी कर दिया है कि संविदा चालक व परिचालक से उनके मूल दायित्व से इतर किसी तरह का कार्य डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक नहीं लेंगे। इसकी लिखित गारंटी भी वह चालक, परिचालक भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों को देंगे।
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वर्जन
परिवहन निगम के राज्य प्रबंधक के आदेश का अनुपालन होगा और 15 मई के बाद होने वाले परिवहन निगम के रोजगार मेले में इसकी लिखित प्रति अभ्यर्थियों को दी जाएगी। डिपो में पहले भी संविदा चालक व परिचालक से उनका मूल कार्य ही लिया जाता था।
-सर्वजीत वर्मा, एआरएम।
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