महराजगंज। स्वास्थ्य विभाग ने आशा और आशा संगिनी को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के भुगतान में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सीएमओ ने सभी अधीक्षकों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) प्रभारियों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत रजिस्टर संधारण और मासिक समीक्षा को अनिवार्य बनाया जाएगा।
सीएमओ डॉ. श्रीकांत शुक्ला ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देश अनुसार, अब आशा और संगिनी को उनके कार्यों के आधार पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का पूरा ब्योरा दर्ज करने के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य इकाई पर अलग-अलग रजिस्टर तैयार किया जाएगा। यह रजिस्टर प्रतिमाह अद्यतन रखा जाएगा और भुगतान के तुरंत बाद संबंधित विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। इससे भुगतान में किसी भी प्रकार की त्रुटि, विलंब या विसंगति की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। संवाद