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Maharajganj News: छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

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महराजगंज/गोरखपुर। छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार यादव ने दोषी को सजा सुनाई है। महराजगंज जिले के घुघली थाना क्षेत्र अंतर्गत बासपार ढकही निवासी शमशाद उर्फ राजा को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा मिली है। अदालत ने 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामले में पीड़िता की ओर से 18 अप्रैल 2024 को संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वादिनी ने पुलिस को बताया था कि उसके साथ रहने वाली एक महिला की छह वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य एकत्र किए और जांच में अभियुक्त शमशाद उर्फ राजा का नाम सामने आया। विवेचक द्वारा बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अदालत ने उपलब्ध प्रमाणों और गवाहों के बयानों को देखते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया। निर्णय के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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