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Maharajganj News: 19 साल पुराने मामले में मारपीट के दोषी को एक दिन की सजा

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गाली-गलौज, मारपीट और धमकी के मामले में हुई कार्रवाई
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अर्थदंड न जमा करने पर 30 दिन का अतिरिक्त भुगतना पड़ेगा कारावास
महराजगंज। गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के करीब 19 साल पुराने मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। मामला कोल्हुई थाना क्षेत्र का है। न्यायालय ने दोषी को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा के साथ 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न जमा करने पर उसे 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कोल्हुई थाना क्षेत्र के राजमंदिर कला टोला काठी निवासी बैजनाथ के खिलाफ वादी चौथी ने वर्ष 2007 में प्राथमिकी दर्ज कराया था। मामले में आरोप था कि आरोपी ने पीड़ित के साथ गाली-गलौज और मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी।
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घटना तीन अगस्त 2007 की है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और विवेचना पूरी करने के बाद सात फरवरी 2008 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा। मामले की सुनवाई दीवानी न्यायालय फरेंदा के न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। पुलिस की पैरवी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने बैजनाथ को दोषी माना।
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मामले में दोषी को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा तथा 1500 रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 30 दिन के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।
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