महराजगंज। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महराजगंज नीरज कुमार ने हत्या के मामले में रियाज अहमद निवासी रामनगर दीवान टोला थाना ठूठीबारी को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार पुरानी रंजिश को लेकर 18 जनवरी 2004 की रात समय 11:30 मिनट मुकदमा वादी मृतक का बेटा रियाज अहमद ने थाने में तहरीर देकर बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर साले सेराज अली, इजहार, नाजिम वह इसराफिल पुत्रगण अहमद अली निवासी निचलौल आए और प्रार्थी के पिता को मारने पीटने लगे। इसराफिल ने कट्टा सटाकर सिर पर गोली मार दी। इससे घटना स्थल पर उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने विवेचना के दौरान सभी आरोपियों पर लगे आरोप को निराधार साबित किया और विवेचना में यह पता चला की मृतक का बेटा रियाज अहमद पारिवारिक रंजिश को लेकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। विवेचक द्वारा रियाज अहमद के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। गवाहों की गवाही कराने के उपरांत अभियुक्त को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में रियाज अहमद आजीवन कारावास की सजा दी। 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आर्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थ दंड न देने की स्थित में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।