महराजगंज। थाना पुरंदरपुर क्षेत्र निवासी नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या करने वाले पांच दोषियों को अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह (द्वितीय) ने उम्र कैद (प्राकृतिक जीवन काल के लिए) की सजा सुनाई है। साथ ही 90,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बाल अपचारी पवन विश्वकर्मा जिसकी उम्र घटना के समय 16 वर्ष से ऊपर थी, उसको 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है।
विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने बताया कि पुरंदरपुर थाना क्षेत्र निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी 12 वर्षीय पुत्री 18 जनवरी 2021 की शाम को घर से साइकिल लेकर खालिकगढ़ टोला बैरहवा के पास जंगल की तरफ खरपतवार लेने गई थी। करीब पांच बजे शाम को अज्ञात व्यक्ति उसे पकड़कर जंगल की तरफ लेकर चला गया। इस घटना को गांव की ही रहने वाली महिला ने देखा था। मौके पर पुत्री की साइकिल और हवाई चप्पल मिली है। थाना पुरंदरपुर में पुलिस ने पंकज साहनी, वीरू उर्फ विवेक, गोविंद चौहान, सोनू एवं रामनयन राजभर के खिलाफ केस किया। विवेचक आशुतोष सिंह ने 28 फरवरी 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान सात गवाह एवं 19 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई है।