दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास
महराजगंज। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजकिशोर ने दुष्कर्म के मामले की सुनाई करते हुए दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया। दोनों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने के साथ ही 70 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2017 में हुए दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अधिवक्ता चंद्र प्रकाश पटेल ने बताया कि न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त राजेंद्र गौतम व आदित्य नारायण शुक्ल को दोषी करार दिया। अर्थदंड की धनराशि को पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।