महराजगंज। अगर आप वाहन के ई-चालान को भरने के प्रति उदासीनता बरतते हैं तो एक अप्रैल से परेशानी में फंस सकते हैं। एक अप्रैल के बाद चालान राशि के अलावा 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्क वसूल किया जाएगा। चालान न भरने वालों के वाहन तक जब्त किए जाने की तैयारी है।
वाहनों का ई-चालान परिवहन और यातायात पुलिस की तरफ से किया जाता है, जिसमें वाहन नंबर की अनिवार्यता होती है। ई-चालान होने पर संबंधित वाहन के साथ जो मोबाइल नंबर एआरटीओ में दर्ज रहता है उसपर मैसेज पहुंचता है। वहीं अगर एआरटीओ में दर्ज मोबाइल नंबर बदल गया है या बंद हो गया है तो ई- चालान की जानकारी वाहन स्वामी को नहीं होती है।
डाक से नोटिस मिलने पर ही जानकारी होती है। समय पर डाक न मिलने या किसी कारण से नोटिस वापस होने की दशा में भी ई-चालान भरने से वाहन स्वामी चूक जाते हैं, लेकिन अब यह चूक भारी पड़ेगी।
अगर 31 मार्च तक ई-चालान नहीं जमा किया तो एक अप्रैल से चालान के साथ 25 फीसदी जुर्माना जमा करना होगा। आनाकानी करने पर वाहन जब्त किया जा सकता है। वाहन जब्ती हुई तो न्यायालय से ही रिलीज होगी।
ऐसे पता करें ई-चालान : ई-चालानपरिवहनजीओवीडाटइन पर जाकर वाहन नंबर या लाइसेंस नंबर दर्ज कर ई-चालान की जानकारी पता की जा सकती है। ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर भी वाहन नंबर फीड कर जानकारी ले सकते हैं।