अवैध कब्जे के 40 वर्ष पुराने मामले में की गई कार्रवाई
धानी बाजार। बृजमनगंज थाना क्षेत्र के धानी गांव निवासी फेकू के अवैध कब्जा कर बनाए गए मकान को कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक, रामदेव मणि ने गांव के ही फेकू पर अवैध कब्जे के मामले में लगभग 40 वर्ष पूर्व सिविल जज गोरखपुर के न्यायालय में वाद दाखिल किया था।
वाद की सुनवाई के क्रम में सविल कोर्ट फरेन्दा ने सन् 2022 में फेकू को निर्माण हटाने का निर्देश दिया था, मगर फेकू ने मामले को गम्भीरता से नहीं लिया। कोर्ट ने अदालत अमीन अरविंद कुमार मिश्रा व परिचालक हरिपत यादव को मौके पर जाकर अवैध कब्जा हटवाने का आदेश दिया। अदालत के आदेश पर कोर्ट की टीम व स्थानीय प्रशासन ने अवैध कब्जे पर शुक्रवार को बुलजोडर चला कर मकान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। पूरी कार्रवाई पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस दौरान मौके पर अदालत अमीन अरविंद मिश्रा, परिचालक हरिपथ यादव, चौकी प्रभारी धानी अरविंद यादव तथा कांस्टेबल अनूप तिवारी मौजूद रहे।