महराजगंज। फरेंदा न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मारपीट और गाली-गलौच के पुराने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद चार दोषियों को सजा सुनाई है। दोषी दीपचंद, परमादेवी, मीना और धुना उर्फ बेन्ना,जो भगवानपुर, थाना पुरंदरपुर की निवासी को कोर्ट ने एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई गई है। साथ ही 1500-1500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना राशि जमा न करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त को 20 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला वर्ष 2010 का है, जिसमें अभियुक्तों पर मारपीट और गाली-गलौच के आरोप लगाए गए थे। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्तों को दोषी ठहराया।