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Maharajganj News: गैर इरादतन हत्या में चार दोषियों को तीन वर्ष का कारावास

Wed, 04 Jun 2025 09:23 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
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महराजगंज। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी अत्याचार निवारण अधिनियम महराजगंज की अदालत ने युवक की गैर इरादतन हत्या में चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषसिद्ध अभियुक्त गणेश यादव, छठटू यादव, रामसमुझ और राजेंद्र निवासी घुघुली बुजुर्ग थाना घुघुली को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 6500-6500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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पत्रावली के अनुसार, यह मामला घुघुली बुजुर्ग गांव का है, जहां 15 मार्च 2006 की शाम करीब 4:30 गणेश यादव, छोटू यादव, बिहारी गौड़, रामसमुझ और राजेंद्र होली खेलने के लिए रामबृक्ष के घर पर पहुंचे थे। होली खेलते समय रंग डालने और कपड़ा फाड़ने को लेकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते गाली गलौज और मारपीट तब्दील हो गया।
कुछ देर बाद आरोपी वादी के घर लाठी-डंडा और फरसा लेकर पहुंचे। इसके बाद रामबृक्ष व पारस पर हमला बोल दिया। पड़ोसी ओमप्रकाश समेत अन्य ग्रामीणों ने बीच बचाव कर घायलों को छुड़ाया। परिजन घायल रामबृक्ष को अस्पताल ले गए। जहां पर रास्ते में रामबृक्ष की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या, बलवा, एससीएसटी एक्ट समेत अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज किया।
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पुलिस ने विवेचना कर आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सुनाई।
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