फरेंदा। विवाहिता को जबरन अपने पास के रखने वाले व आरोपियों को संरक्षण देने के मामले में पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है। जबकि युवती पर चोरी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है।
अखिलेश पासवान निवासी ग्रामसभा मिश्रौलिया ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी पुत्री की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 18 फरवरी 2025 को रवि निवासी ग्राम महुवा उर्फ महुई टोला पौड़ियां थाना फरेंदा से हुई थी। पुत्री को पांच दिसंबर 2025 को अश्वनी मौर्य निवासी ग्रामसभा दुबौलिया टोला हरपुर बहला-फुसलाकर भगा ले गया।
वह अपने साथ लाखों के आभूषण भी साथ ले गई है। घटना के चार दिन बाद पुलिस को प्रार्थना दिया गया। उसके बाद बृजमनगंज नगर के किशन जायसवाल उर्फ मंटू जायसवाल अपने वाहन से पुत्री, आरोपी युवक, उसके पिता व सहयोगियों को लेकर पुलिस थाना आए।
पुत्री पर दबाव बना कर परपुरुष के साथ रहने के मजबूर किया। उनके द्वारा मना करने पर मारने-पीटने व फर्जी मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी भी दी गई। इस समय उनकी पुत्री विवाहित होने के बावजूद परपुरुष के पास रह रही है। थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि पीड़ित पिता की तहरीर पर उसकी पुत्री संजना पर चोरी की धाराओं में और आरोपी युवक अश्विनी मौर्य, उसके पिता रामबृक्ष मौर्य, माता रमावती देवी, बहन अंजली मौर्य निवासी ग्रामसभा दुबौलिया टोला हरपुर सहित किशन जायसवाल उर्फ मंटू जायसवाल निवासी ग्राम सभा शाहाबाद के विरुद्ध विवाहिता को अवैद्ध तरीके से अपने पास रखने, धमकी देने व एससी एसटी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।